यूपी सरकार की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 से किसानों और उनके परिवारों को मिलेगा 5 लाख तक का मुआवजा!
योजना की शुरुआत और उद्देश्य
2019 में शुरू हुई योजना को जनवरी 2020 में कैबिनेट की मंजूरी मिली। उद्देश्य: दुर्घटनाग्रस्त किसानों और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना।
कौन उठा सकता है लाभ?
1. उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी किसान 2. आयु 18 से 70 वर्ष 3. खुद की खेती करने वाले या पट्टे पर खेती करने वाले किसान 4. किसान के माता-पिता, पत्नी, बच्चे या आश्रित परिवार
किन घटनाओं पर मिलेगा मुआवजा?
1. दुर्घटनाजनित मृत्यु या पूर्ण विकलांगता – ₹5,00,000/- 2. 60% से अधिक विकलांगता – ₹2,00,000/- 3. 50% विकलांगता – ₹1,00,000/- 4. 25-50% विकलांगता – ₹50,000/-
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज।
1. आधार कार्ड 2. बैंक पासबुक की कॉपी 3. खतौनी या पट्टे का प्रमाण पत्र 4. मृत्यु प्रमाण पत्र या विकलांगता 5. प्रमाण पत्र 6. मोबाइल नंबर
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
1. ई-जिला पोर्टल पर जाएं । 2. "न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन" पर क्लिक करें और अकाउंट बनाएं। 3. "मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना" के आवेदन फॉर्म को भरें। 4. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें ।
हेल्पलाइन नंबर और सहायता केंद्र
1. कोई भी दिक्कत आने पर योजना के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें । 2. नजदीकी तहसील या कृषि विभाग से संपर्क करें।