लाडली लक्ष्मी योजना समग्र आईडी I ladli laxmi Yojna Samagra ID

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​लाडली लक्ष्मी योजना समग्र आईडी/लाड़ली लक्ष्मी योजना में पंजीकरण और लाभ प्राप्त करने के लिए बालिका की समग्र आईडी आवश्यक होती है। यह एक विशिष्ट 9-अंकीय पहचान संख्या है जो बालिका और उसके परिवार की पहचान सुनिश्चित करती है, विशेष रूप से ई-केवाईसी और अन्य प्रक्रियाओं के दौरान।समग्र आईडी का उपयोग मुख्य रूप से योजना में पंजीकृत बालिकाओं की पहचान और सत्यापन के लिए किया जाता है। यह आईडी समग्र पोर्टल (samagra.gov.in) के माध्यम से जारी की जाती है और ई-केवाईसी जैसे प्रक्रियाओं में आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि लाभ केवल पात्र बालिकाओं तक पहुंचे।

लाडली लक्ष्मी योजना

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लाडली लक्ष्मी योजना-

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली लक्ष्मी योजना एक ऐसी पहल है, जो न केवल बेटियों के भविष्य को संवारने का काम कर रही है, बल्कि समाज में लैंगिक समानता और सकारात्मक सोच को भी बढ़ावा दे रही है। यह योजना 1 अप्रैल, 2007 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शुरू की गई थी और आज यह मध्यप्रदेश की बेटियों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश की बेटियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। यह न सिर्फ उन्हें आर्थिक सहायता देती है, बल्कि समाज में उनकी गरिमा और सम्मान को भी बढ़ाती है। यह योजना साबित करती है कि अगर बेटियों को सही मौके दिए जाएं, तो वे न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे समाज को आगे ले जा सकती हैं। मध्यप्रदेश सरकार का यह प्रयास वाकई में सराहनीय है और आने वाले समय में यह और भी बड़े बदलाव की वजह बनेगा।

लाडली लक्ष्मी योजना के उद्देश्य-

लाडली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के जन्म के प्रति समाज की नकारात्मक सोच को बदलना, लिंगानुपात में सुधार करना, और बालिकाओं की शिक्षा व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। यह योजना बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उनके बेहतर भविष्य की नींव रखती है। साथ ही, यह बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकने में भी मदद करती है। उद्देश्य कुछ प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं।

  1. बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना।

2. बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना।

3. बाल विवाह को रोकना।

4. समाज में लड़कियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना।

लाडली लक्ष्मी योजना के लाभः-

इस योजना के तहत पात्र बालिकाओं को उनकी शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका ढांचा इस प्रकार है:

  • पंजीकरण के बाद: बालिका के नाम से 5 साल तक हर साल 6,000 रुपये जमा किए जाते हैं, यानी कुल 30,000 रुपये।
  • शिक्षा के दौरान:
    • कक्षा 6 में प्रवेश पर 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता ।
    • कक्षा 9 में प्रवेश पर 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता ।
    • कक्षा 11 और 12 में प्रवेश पर 6,000-6,000 रुपये की आर्थिक सहायता ।
  • अंतिम राशि: जब बालिका 21 साल की हो जाती है और उसकी शादी 18 साल से पहले नहीं हुई हो, तो उसे एकमुश्त 1 लाख रुपये दिए जाते हैं।
  • कुल मिलाकर, इस योजना के तहत एक बालिका को 1,43,000 रुपये तक की सहायता मिलती है, जो उसकी शिक्षा और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। हाल ही में सरकार ने यह भी घोषणा की है कि लाडली लक्ष्मी बेटियों की उच्च शिक्षा, जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग की फीस भी वहन करेगी।

लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन हेतु पात्रताः-

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं:

सामान्य स्थिति में-
  • बालिका का जन्म 1 जनवरी, 2006 या उसके बाद हुआ हो।
  • माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों और आयकर दाता न हों।
  • बालिका किसी स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो।
  • प्रथम प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका बिना परिवार नियोजन अपनाये लाभ दिया जायेगा
  • दूसरी संतान के मामले में माता-पिता को परिवार नियोजन अपनाने के बाद ही लाभ सुनिश्चित किया जायेगा।
  • बालिका का पंजीकरण जन्म के 1 साल के भीतर या निर्धारित समय में किया गया हो।
  • बाल विवाह न हुआ हो।
विशेष स्थिति मे-
  1. माता या पिता की मृत्यु होने पर:
    • ऐसे परिवार जिनमें अधिकतम दो संतानें हैं और माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है, वे बालिका के जन्म के 5 वर्ष पूर्ण होने तक योजना में पंजीकरण करा सकते हैं।
    • किंतु, यदि विधवा/विधुर महिला या पुरुष दूसरी शादी करते हैं और पहली शादी से ही दो संतानें पहले से मौजूद हैं, तो दूसरी शादी से उत्पन्न बालिका को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  2. एक साथ तीन बालिकाओं का जन्म:
    • प्रथम प्रसव के समय यदि एक साथ तीन बालिकाओं का जन्म होता है, तो तीनों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  3. महिला कैदियों की बालिकाएं:
    • जेल में बंद महिला कैदियों की जन्मी पात्र बालिकाएं भी इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने की हकदार होंगी।
  4. बलात्कार पीड़िता की संतान:
    • यदि कोई बालिका या महिला बलात्कार पीड़िता है और उससे जन्मी बालिका, तो उस बालिका को भी योजना का लाभ मिलेगा।
  5. स्वास्थ्य संबंधी कारणों से परिवार नियोजन न अपना पाने पर:
    • यदि किसी परिवार ने स्वास्थ्य कारणों से परिवार नियोजन नहीं अपनाया है, तो उनके आवेदन 1 वर्ष की बजाय 2 वर्ष तक स्वीकार किए जा सकते हैं। इस प्रकार के मामलों को कलेक्टर द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है।
  6. विलंब से प्राप्त आवेदन:
    • जो आवेदन नियत समय से विलंब से प्राप्त होते हैं, उन्हें सूक्ष्म परीक्षण के आधार पर विशेष प्रकरण मानते हुए जिला कलेक्टर स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं।
  7. अनाथालय / संरक्षण गृह की बालिकाएं:
    • अनाथालय या संरक्षणगृह में निवासरत बालिकाओं के लिए वहाँ प्रवेश के 1 वर्ष के भीतर, और बालिका की आयु 5 वर्ष से कम होनी चाहिए, तब तक आवेदन किया जा सकता है।
    • यदि बालिका को गोद लिया गया है, तो दत्तक माता-पिता को दत्तक ग्रहण की तारीख से 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।

लाडली लक्ष्मी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  1. बालिका और माता/पिता के साथ संयुक्त फोटो

2. मूल निवासी प्रमाण पत्र / स्थानीय निवास प्रमाण पत्र /
3. माता या पिता का मतदाता पहचान पत्र या परिवार का राशन कार्ड (इनमें से कोई एक)

4. बालिका का जन्म प्रमाण पत्र

5. बालिका का टीकाकरण (Vaccination) कार्ड

लाडली लक्ष्मी योजना हेतु आवेदन की प्रक्रियाः-

लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन करना बेहद आसान है। माता-पिता आंगनवाड़ी केंद्र, लोक सेवा केंद्र, साइबर कैफे या ऑनलाइन पोर्टल ladlilaxmi.mp.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का पहचान पत्र, और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं।

लाडली लक्ष्मी योजना 2.0-

2025 में इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने इसे लाडली लक्ष्मी 2.0 के रूप में अपग्रेड किया है। इसमें उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों को जोड़ा गया है, ताकि बेटियां न केवल शिक्षित हों, बल्कि आत्मनिर्भर भी बनें। हाल ही में इसके लिए करोड़ों रुपये का बजट भी जारी किया गया है।

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FAQ-

लाडली लक्ष्मी योजना क्या है?

लाडली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और विवाह तक आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित हो।

लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ किन्हें मिलता है?

लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश की स्थायी निवासी लड़की को ही मिलेगा, जिसका जन्म 1 जनवरी 2006 के बाद हुआ हो और जिसके माता-पिता आयकर दाता न हों।

लाडली लक्ष्मी योजना में कितनी राशि मिलती है?

लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिका को कुल ₹1,18,000 तक की आर्थिक सहायता चरणबद्ध रूप से दी जाती है, जैसे कि पढ़ाई, कक्षा 6वीं से 12वीं तक, और 21 वर्ष की उम्र पर या विवाह के समय।

लाडली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

लाडली लक्ष्मी योजना में आप ऑनलाइन https://ladlilaxmi.mp.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं या फिर नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या जन सेवा केंद्र (CSC) से भी आवेदन कर सकते हैं।

क्या दूसरी या तीसरी बेटी को भी योजना का लाभ मिलेगा?

सामान्यतः यह योजना पहली बेटी के लिए लागू होती है, लेकिन यदि पहली बेटी के बाद जुड़वां बेटियाँ होती हैं तो उन्हें भी लाभ मिल सकता है।

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