mukhyamantri yuva udyami yojana up, mukhyamantri yuva udyami yojana up 2025, mukhyamantri yuva udyami yojana mukhyamantri yuva udyami vikas Abhiyan, मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान ,मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान 2025, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, योग्यता, आवेदन प्रक्रिया।

mukhyamantri yuva udyami yojana up ,उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान की शुरुआत की है। यह योजना राज्य में छोटे और मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2018 में एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा शुरू की गई थी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्यमिता की संस्कृति विकसित करना, नए रोजगार के अवसर पैदा करना और उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति में योगदान देना है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के उद्देश्यः
इस अभियान का मुख्य लक्ष्य राज्य के युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को जगाना और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। साथ ही, यह योजना निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करती है:
- युवाओं को बिना ब्याज या कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना।
- व्यवसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान से युवाओं को सक्षम बनाना।
- नवाचार और स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना।
CM YUVA UDYAMI YOJNA के लाभः
- रोजगार सृजन: युवा न केवल स्वयं रोजगार पाते हैं, बल्कि दूसरों को भी नौकरी देते हैं।
- आर्थिक स्वावलंबन: ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलता है।
- नवाचार: तकनीकी और सामाजिक नवाचारों को समर्थन मिलता है।
mukhyamantri yuva udyami yojana up की विशेषताएँः
- डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन:
- प्रत्येक लाभार्थी को प्रति वर्ष अधिकतम ₹2,000 तक का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह राशि प्रति डिजिटल लेनदेन पर ₹1 के हिसाब से गणना की जाएगी।
- ऋण वितरण हेतु पात्र संस्थाएं:
- योजना के अंतर्गत सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, ग्रामीण बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाएं ऋण वितरण के लिए पात्र होंगी।
- अपात्र उत्पाद श्रेणियां:
- तंबाकू उत्पाद, गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, पटाखे, और 40 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरीबैग जैसे उत्पादों से संबंधित व्यवसायों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित श्रेणियों में शामिल कोई भी उत्पाद इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।
- योजना का क्रियान्वयन:
- इस अभियान को “मिशन मोड” के तहत लागू किया जाएगा। जिला स्तर पर जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र को केंद्रीय एजेंसी की भूमिका दी गई है, जो योजना के संचालन, मॉनिटरिंग और हितधारकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगा।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की पात्रताः
- आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु सीमा:
- आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता:
- न्यूनतम कक्षा-8 उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- इंटरमीडिएट (12वीं) या समकक्ष योग्यता रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएँ:
- आवेदक को निम्नलिखित में से किसी एक योजना/संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए:
- विश्वकर्मा श्रम योजना
- ओ0डी0ओ0पी0 (एक जिला-एक उत्पाद) प्रशिक्षण योजना
- एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 प्रशिक्षण योजना
- उ0प्र0 कौशल विकास मिशन
- किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधी प्रमाण-पत्र/डिग्री/डिप्लोमा।
- आवेदक को निम्नलिखित में से किसी एक योजना/संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए:
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के कुछ प्रमुख बिन्दुः
क्रम सं. | योजना का विवरण | विवरण |
---|---|---|
1 | डिजिटल लेनदेन पर अनुदान | प्रत्येक डिजिटल लेनदेन पर रुपये 1 प्रति ट्रांजैक्शन तथा अधिकतम रुपये 2000 प्रति वर्ष का अतिरिक्त अनुदान प्रति लाभार्थी देय होगा |
2 | ऋण वितरण हेतु पात्र संस्थाएं | समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, ग्रामीण बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित सभी वित्तीय संस्थाएं |
3 | निषिद्ध व्यवसाय/उत्पाद | तंबाकू उत्पाद, गुटका, पान मसाला, एल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेट उत्पाद, पटाखे, 40 माइक्रोन से कम प्लास्टिक कैरी बैग एवं भारत/राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित अन्य उत्पाद योजना के अंतर्गत लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे |
4 | योजना का क्रियान्वयन | योजना का संचालन मिशन मोड में होगा |
5 | जिला स्तर पर क्रियान्वयन एजेंसी | जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करेगा |
mukhyamantri yuva udyami vikas yojana के आवश्यक दस्तावेजः
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
- पैन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र या अन्य मान्य दस्तावेज़)
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र (न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण)
- परियोजना प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र (उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होने का प्रमाण)
- बैंक खाते की पासबुक (बैंक खाता विवरण)
- पासपोर्ट आकार की फोटो (हालिया)
- ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर
mukhyamantri yuva udyami vikas abhiyan की कुछ आवश्यक विशेषताएं एवं चरणः
- स्वरोजगार को बढ़ावा – कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को उत्पाद/सेवा के क्षेत्र में स्थापित कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना।
- रोजगार के अवसर – प्रतिवर्ष 1,00,000 युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और 10 वर्षों में कुल 10 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करना।
पहला चरण–
- ऋण सुविधा – रुपये 5 लाख तक की परियोजनाओं के लिए 4 वर्षों तक 100% ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण।
- स्वयं का अंशदान –
- सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 15%
- ओबीसी को 12.5%
- एससी/एसटी/दिव्यांगजन को 10%
- आकांक्षात्मक जिलों (चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती एवं बहराइच) के लाभार्थियों को 10% स्वयं का अंशदान जमा करना होगा।
- अनुदान व सहायता –
- परियोजना लागत का 10% मार्जिन मनी अनुदान।
- 4 वर्षों तक CGTMS प्रतिपूर्ति।
- परियोजना लागत में भूमि/भवन शामिल नहीं होगा और कुल लागत का न्यूनतम 10% टर्म लोन के रूप में अनिवार्य होगा।
दूसरा चरण–
- पहले चरण में लिए गए मूलधन/पेनल इंटरेस्ट की पूर्ण वापसी करने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
- रुपये 10 लाख तक की परियोजना स्थापित करने की अनुमति।
- रुपये 7.5 लाख तक के ऋण पर 50% ब्याज अनुदान 3 वर्षों तक दिया जाएगा।
- परियोजना लागत का न्यूनतम 10% टर्म लोन अनिवार्य होगा, जिसमें वर्कशॉप/वर्कशीट की लागत शामिल की जा सकेगी।
mukhyamantri yuva udyami vikas आवेदनः
आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन – इच्छुक अभ्यर्थी एमएसएमई पोर्टल (https://msme.up.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन परीक्षण एवं प्रेषण – जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद उन्हें बैंकों को ऑनलाइन भेजा जाएगा।
- स्वीकृति एवं वितरण – बैंकों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर स्वीकृति एवं ऋण वितरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- प्रोत्साहन एवं प्रतिपूर्ति – बैंकों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से मार्जिन मनी, ब्याज अनुदान और CGTMS प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की व्यवस्था होगी।
इसे भी पढ़ें-मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना और उत्तर प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
कौन-कौन इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी, जो उद्यम स्थापित करना चाहता है और योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करता है, आवेदन कर सकता है। इसमें सामान्य, ओबीसी, एससी/एसटी, दिव्यांगजन और आकांक्षात्मक जिलों के लाभार्थी शामिल हैं।
इस योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी?
प्रथम चरण में रुपये 5 लाख तक का 100% ब्याज एवं गारंटी मुक्त ऋण दिया जाएगा।
द्वितीय चरण में रुपये 10 लाख तक की परियोजना स्थापित की जा सकती है, जिसमें रुपये 7.5 लाख तक के ऋण पर 50% ब्याज अनुदान 3 वर्षों तक दिया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया क्या है?
इच्छुक अभ्यर्थी एमएसएमई पोर्टल (https://msme.up.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र आवेदनों की जांच कर उन्हें बैंकों को भेजेगा।
बैंकों द्वारा स्वीकृति के बाद समयबद्ध तरीके से ऋण वितरण किया जाएगा।
कौन-कौन से व्यवसाय इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं?
तंबाकू उत्पाद, गुटका, पान मसाला, एल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेट उत्पाद, पटाखे, 40 माइक्रोन से कम प्लास्टिक कैरी बैग एवं भारत/राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित अन्य उत्पादों से जुड़े व्यवसाय इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे।
योजना के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान की क्या व्यवस्था है?
प्रत्येक डिजिटल लेनदेन पर रुपये 1 प्रति ट्रांजैक्शन तथा अधिकतम रुपये 2000 प्रति वर्ष का अतिरिक्त अनुदान प्रति लाभार्थी दिया जाएगा।