Haryana Dayalu-II Yojna 2024: 1 लाख रूपये से लेकर 5 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता

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Haryana Dayalu-II Yojna 2024 ( हरियाणा दयालु-II योजना 2024) हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। हरियाणा में दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय परिवार सुरक्षा योजना-2.0 जो नवम्बर, 2023 में शुरू की गई थी। हरियाणा दयालु-II योजना सरकार द्वारा अन्त्योदय परिवार के लिए शुरू किया है। इस योजना के द्वारा सरकार अन्त्योदय परिवारों को 1 लाख से 5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। क्या है योजना , क्या होगी पात्रता, कैसे होगा आवेदन , हरियाणा दयालु-II योजना की सम्पूर्ण जानकारी के लिए आपको इस आर्टिकिल को पूरा पढ़ना पड़ेगा।

Haryana Dayalu-II Yojna 2024

Table of Contents

Haryana Dayalu-II Yojna 2024 क्या है ?

Haryana Dayalu-II Yojna हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, जो अन्त्योदय गरीब परिवार के लिए शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार अन्त्योंदय परिवार के किसी सदस्य की जंगली जानवरो , या जन्तुओं से होने वाली दुर्घटना से होने वाली हानी के लिए मुआवजा राशि देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना में यदि किसी भी व्यक्ति की मौत बेसहारा अवारा जानवर की टक्कर से , सांप काटने से, कुत्ते के काटने इत्यादि अनेक प्रकार के जन्तुओं से होने वाली मानवीय क्षति के लिए या 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने की स्थिति में दी जायेगी। यदि व्यक्ति की उम्र 0 से 12 के बीच है तो 1 लाख रूपये, 12 से 18 वर्ष के बीच है तो 2 लाख रूपये, 18 से 25 वर्ष के बीच है तो 3 लाख रूपयें, 25 से 40 वर्ष के बीच है तो 5 लाख रूपये एवं 40 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana (DAYALU-II) का उद्देश्य (Objectiv)

हरियाणा दयालु-II योजना के द्वारा सरकार हरियाणा प्रदेश के गरीब, पिछडे़ परिवारों की किसी अवारा पशु के टक्कर मारने से, कुत्ते के काटने से या सांप के काटने से ऐसे किसी भी प्रकार के जीव जन्तु से परिवार के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या वह पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है तो ऐसी में सरकार उस परिवार को आर्थिक सहायता पहुचांने के लिए दीन दयाल उपाध्याय अन्त्योदय परिवार सुरक्षा योजना 2.0 (दयालु-II ) शुरू की है।

दयालु-II से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुः

योजना का नामदयालु-II दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय परिवार सुरक्षा योजना 2.0
राज्यहरियाणा
शुरू की गईहरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा
उद्देश्यहरियाणा राज्य के अन्त्योदय परिवारों को कुछ विशेष परिस्थिति में मृत्यु अथवा विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना।
लाभार्थीहरियाणा राज्य के मूल निवासी
आधिकारिक वेबसाइटhttps://dapsy.finhry.gov.in

दयालु-II योजना की विशेषताएं /लाभ (Importance/Benefits)

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली दयालु-II योजना से अन्त्योदय परिवारों को मुसीबत की परिस्थिति में आर्थिक सहायता मिलेगी । जिससे परिवार का भऱण पोषण आसानी हो सके। सरकार मृत्यु अथवा विंकलांगता की स्थिति में गरीब परिवारों को व्यक्ति उम्र के हिसाब आर्थिक सहायता के रूप में 1 लाख से 5 लाख रूपये प्रदान करेगी।

हरियाणा दयालु-II योजना के लिए पात्रता-

  • लाभार्थी हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी की उम्र विकलांगता की स्थिति 06 वर्ष से कम नही होनी चाहिए।
  • मृत्यु कि स्थिति में परिवार के सदस्य जैसे माता/पिता, पति/पत्नि, पुत्र/पुत्री कोई एक व्यक्ति आर्थिक सहायता के आवेदन कर सकता है।
  • इस योजना के तहत केवल आवार पशुओं/कुत्ते के काटने/या किसी भी प्रकार जीव जन्तु से होने वाली मौत या स्थायी विकलांगता कि स्थिति में ही आर्थिक सहायता दी जायेगी।
  • यह योजना आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना की तारीक से लागू होगी । इस तिथि से पूर्व मृत्यु/स्थायी विकलांगता के लिए इस योजना के तहत किया गया दावा मान्य नही होगा।

आवश्यक दस्तावेज/Documents

  • मृत्यु की स्थिति में मृ्त्यु प्रमाण पत्र
  • आवारा पशु/जानवर/कुत्ते के काटने से होने वाले दुर्घटना की स्थिति में FIR की काफी।
  • आवारा पशु/जानवर/कुत्ते के काटने से होने वाली विकलांगता की स्थिति में परमानेंट डिसएबिलिटी सर्टीफिकेट जो कि मेडिकल आफिसर द्वारा जारी किया गया हो।
  • अस्पताल से डिस्चार्ज होने का दस्तावेज।
  • आवारा पशु/जानवर/कुत्ते के काटने से होने वाले एक्सीडेंट से होने वाली विकलांगता की स्थिति FIR की कापी।
  • विकलांगता की स्थिति में बैंक खाता जो आधार से लिंक हो।
  • मृत्यु की स्थिति में परिवार के मुखिया का खाता जिनकी उम्र 60 से कम हो।
  • मृत्यु की स्थिति में यदि परिवार के मुखिया की उम्र 60 से अधिक हो तो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम हो।
  • मृत्यु की स्थिति में यदि परिवार किसी भी सदस्य की उम्र 60 वर्ष से कम नही है तो ऐसा सदस्य का बैंक खाता जिसने अभी हाल ही में 60 वर्ष की उम्र प्राप्त की हो

प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता का विवरणः Amount of Assistance

क्रम सं0 उम्र प्रदान की जाने वाली धनराशि
112 वर्ष या 12 वर्ष से कम1 लाख रूपये
212 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम2 लाख रूपये
318 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम3 लाख रूपये
425 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम5 लाख रूपये
540 वर्ष से अधिक2 लाख रूपये

आनलाइन आवेदनः

  1. आवेदन कर्ता योजना की आफिशियल वेबसाइट (https://dapsy.finhry.gov.in) पर आनलाइन माध्यम से दुर्घटना तिथि से तीन महीने के अन्दर आवेदन कर सकता है।

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