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वन मित्र योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है । इस योजना में प्रति महीने फिक्स सैलरी देने का कोई प्रावधान नहीं है ।हरियाणा सरकार वन मित्र द्वारा लगाए जाने वाले पौधे की देखभाल के लिए प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रति पौधे कुछ धनराशि उपलब्ध कराएगी ।जैसे प्रथम वर्ष में जून के अंतिम सप्ताह में प्रति पौधे ₹20 ,जुलाई और अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रति पौधे ₹30 एवं सितंबर से महीने का अंतिम सप्ताह में ₹10 प्रति पौधे के हिसाब से दिए जाएंगे ।इसी प्रकार से यह क्रम दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष भुगतान राशि में कुछ परिवर्तन के साथ चलेगा। जब तक की पौधे तैयार नही हो जाते।
Haryana Van Mitra Yojna/हरियाणा वन मित्र योजना
HARYANA VAN MITRA SALARY PER MONTH– जैसा कि आप सभी पाठकों को मालूम है कि विकास के नाम पर सड़कों की चौड़ीकरण के कारण हरे भरे पेड़ों की कटाई की जा रही है । किंतु जिस अनुपात में पेड़ों को काटा जा रहा है उस अनुपात में पेड़ों को लगाया नहीं जा रहा है ।वृक्षों की कमी की वजह से पर्यावरण में संतुलन भी उत्पन्न हो रहा है। जिसके कारण बेमौसम बरसात हो ,गर्मी का तापमान जरूरत से ज्यादा, हो जाये या अत्यधिक ठंड का पड़ना हो,इस सब कारणों के पीछे पर्यावरण अंसतुलन ही मुख्य कारक है। इन्हीं सब समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए हरियाणा सरकार के द्वारा वन मित्र योजना शुरू की गई है ।जिसमें गैर वन भूमि परआमजन के सहयोग से पौधों को रोपा जाएगा जिससे हरियाणा में पर्यावरण की कमी को दूर किया जा सके ।इस कार्य के लिए स्थानीय समुदायों के कमजोर वर्गों केलगभग 7500 स्वयंसेवकों की सहायता से वृक्षों का रोपण ,संरक्षण एवंदे खभाल की व्यवस्था की जाएगी।
Haryana Van Mitra Yojna 2024 का उद्देश्य
रियाणा सरकार द्वारा वन मित्र योजना शुरू करने का उद्देश्य है कि वृक्षारोपण का दायरा बढ़े जिससे हरियाली का प्रभाव राज्य में दिखाई पड़े । हरियाणा वन मित्र योजना के माध्यम से सरकार सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना , वृक्षारोपण में रोपे गए पौधों के जीवित रखने में सहायता प्रदान करना ।उन की समुचित देखभाल करना ,वृक्ष आवरण के क्षेत्रफल को बढ़ाना एवं साथी इस कार्य में जो भी निम्न समुदाय की लोग भागीदार बने उनकी आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।
Haryana Van Mitra Yojna के कुछ मुख्य बिन्दुः
योजना का नाम | हरियाणा वन मित्र योजना |
राज्य | हरियाणा |
शुरू की गई | मुंख्यमंत्री हरियाणा के द्वारा |
उद्देश्य | हरियाणा राज्य के खाली भूमि पर बृक्षारोपण कर पर्यावरण आच्छादन को बढ़ाना |
लाभार्थी | केवल हरियाणा राज्य के निवासी |
बृक्षारोपण में एक व्यक्ति द्वारा रोपे जाने वाले अधिकतम पौधों की संख्या | 1000 |
देखभाल की समय सीमा | जब तक पौधा बड़ा नही हो जाता । |
आधिकारिक वेबसाइट | https://haryanaforest.gov.in/van-mitra-scheme/ |
हेल्पलाइन नंबर | – |
एप | वन मित्र एप |
- इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार को राज्य में वन क्षेत्र बढ़ाने मे मदद मिलेगी।
- खाली पड़ी भूमि का सदपयोग किया जा सकेगा।
- पर्यावरण को सुधारने में मदद मिलेगी।
- हरियाणा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार देने मे मदद मिलेगी।
हरियाणा वन मित्र योजना परिचालन प्रक्रियाः
1. भमि की पहचान
भूमि पहचान का कार्य वन मित्र करेंगें।
2. प्रशिक्षण
वनमित्रों को इस योजना के माध्यम से वृक्षारोपण तकनीको, वृक्षों की सुरक्षा हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा
3. जन जागरूकता
वन मित्र योजना का प्रचार प्रसार प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया एवं वन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से किया जायेगा।
4. पात्र परिवारों की पहचान
ऐसे परिवार/व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय़ 1.8 लाख रूपये से कम हो एवं जिनकी पहचान नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी) द्वारा बनाए गए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के आंकड़ों से की जाएगी।
हरियाणा वन मित्र योजना कार्यान्वयन की गतिविधियां/Haryana Van Mitra Yojna Execution
प्रथम वर्षः
- फरवरी/मार्च माह में पंजीकरण और प्रशिक्षण की प्रक्रिया।
- 10 जून तक वृक्षारोपण के लिए गड्ढे खोदने की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
- 1 जुलाई से 15 अगस्त के दौरान पौधों को रोप की प्रक्रिया पूर्ण होगी।
- 31 अगस्त तक रोपित किए गए पौधों का जियो टैगिंग की जायेगी।
दूसरे, तीसरे एवं चौथे वर्ष
इन वर्षों में पौधों की देखरेख की जायेगी। एवं स्वस्थ्य एवं सुरक्षित पौधों के बदले वन मित्रों को मानदेय़ भुगतान किया जायेगा।
प्रथम वर्षः
जून के अंतिम सप्ताह में जियों -टैगिंग एवं मौबाइल ऐप पर वन मित्र द्वारा गड्ढों का फोटो-ग्राफ अपलोड करने पर 20 रूपये प्रति गड्ढे के हिसाब से दियें जायेगें।
जुलाई एवं अगस्त के माह के अंतिम सप्ताह में वन मित्र द्वारा लगाये गये पौधों की जिया टैगिंग की जायेगी। एवं 30 रूपये प्रति पौधों के हिसाब से भुगतान किया जायेगा।
सितम्बर से महीनों के अंतिम सप्ताह मे रोपित पौधों के रखरखाव एवं संरक्षण के लिए 10 प्रति जीवित पौधे के हिसाब से दिया जायेगा।
द्वितीय वर्षः
हर महीने के अंतिम सप्ताह में 8 रुपये प्रति जीवित पोधों के हिसाब से भुगतान किया जायेगा।
तीसरा वर्ष
हर महीने के अंतिम सप्ताह में 5 रूपये प्रति पौधे कि हिसाब से दिये जायेंगें.
चौथा वर्ष
हर महीने के अंतिम सप्ताह में 3 रूपये प्रति जीवित पौधों के हिसाब से दिये जायेंगें।
हरियाणा वन मित्र योजना कार्यान्वयन की प्रक्रियाः
- हरियाणा वन मित्र योजना के तहत लगाये जाने वाले पौधो छोटी रोटेशन प्रजातियां जैसे पापुलर, सफेदा की नही होगी बल्कि इसमें पेड़ों की प्रजातियों के पौधे ही लगाये जाएंगे।
- एक पौध से दूसरे पौधे के बीच की न्यूनतम दूरी 8 मीटर होगी।
- वन मित्र अपने निवास के आस-पास के गांव, या शहर में जहां जमीन खाली होगी वृक्षारोपण के वन भूमि का चयन करेंगें।
- यदि वन मित्र किसी दूसरे व्यक्ति की भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहता है तो उसे उस जमीन के मालिक के एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और फिर वृक्षारोपण करेगा।
- यदि वन मित्र वृक्षारोपण भूमि मालिक के जमीन पर करता है, वह उससे एक एग्रीमेंट साइन करेगा कि कम से कम 10 वर्ष तक वह मालिक पेड़ नही काटेगा।
- यदि पेंड़ का मालिक पेड़ को 75 वर्ष तक की आयु तक रखता है तो, सरकार मालिक/उसके उत्तराधिकारियों को वर्ष 2024 में 100 रूपये प्रति पेंड की दर से मानदेय देने पर विचार कर सकती है।
हरियाणा वन मित्र योजना में आवेदन की पात्रताः
- आवेदन हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की या आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1.8 लाख से अधिक नही होनी चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कम पारिवारिक आय एवं आयु में कम आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
हरियाणा वन मित्र योजना में आवेदन/Apply की प्रक्रिया:
Haryana Van Mitra Yojna 2024 में पात्र व्यक्ति/परिवार वन मित्र पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
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