कन्या सुमंगला योजना : Kanya Sumangla Yojna

Knya Sumagla Yonja:-कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना है। “कन्या सुमंगला योजना “ उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से सरकार महिला सशक्तीकरण को मजबूत करने के साथ-साथ, कन्या भ्रूण हत्या को कम करना, बालिकाओं की साक्षरता दर को बढाना, लिंगानुपात में सुधार करना, बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकना एवं शिक्षा को बढावा देना, लडकियों को स्वावलंबी बनाने में मदद करना, लडकियों के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने जैसे कार्यों को बढावा देने का प्रयास कर रही  है।

कन्या सुमंगला योजना के मुख्य उद्देश्य:-

  • प्रदेश में हो रहे कन्या भ्रूण हत्या में कमी लाना।
  • बाल विवाह जैसी कुप्रथा रोकने का प्रयास।
  • प्रदेश में बढ रहे लिगांनुपात में कमी लाना।
  • स्वास्थ्य एवं शिक्षा को सुदृढ करना।
  • नवजात कन्या के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं
  • प्रदेश में कन्या के जन्म के प्रति आम जनमानस में सकारात्मक सोच विकसित करना एवं उनके उज्जवल भविष्य की मजबूत आधारशिला रखना।

kanya Sumangla Yojna ke labh:-कन्या सुमंगला योजना के लाभ:-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिक से अधिक लाभार्थियों तक  योजना को पहुंचाने के लिए इसे 6 श्रेणियों में विभक्त किया है। जिसका लाभार्थी लाभ उठा सकते हैं।

लाभार्थी निम्नलिखित चरणों में योजना से प्राप्त होने वाली प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं।

प्रथम चरण बच्ची के जन्म पर रु0 5000/- एकमुश्त
दूसरा चरण एक वर्ष बाद जब बच्ची का वैक्सिनेशन हो जाय। रु0 2000/- एकमुश्त
तीसरा चरण जब बच्ची का पहली कक्षा में प्रवेश हो। रु0 3000/- एकमुश्त
चौथा चरण जब बच्ची का छठीं कक्षा में प्रवेश हो। रु0 3000/- एकमुश्त
पांचवा चरण कक्षा नौवीं में प्रवेश के बाद रु0 5000/- एकमुश्त
छंठा चरण ऐसी लडकी जो 12वीं पास करने के बाद 2 अथवा 2 वर्ष से अधिक वर्ष के स्नातक अथवा डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेती है। रु0 7000/- एकमुश्त

योग्यता:-

  1. लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
    जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/बिजली/टेलीफोन बिल मान्य होगा।
  2. लाभार्थी की अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय रु. 3.00 लाख होनी चाहिए।
  3. एक परिवार में अधिकतम दो लड़कियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
  4. परिवार में अधिकतम दो बच्चे होने चाहिए।
  5. यदि किसी महिला को दूसरे प्रसव से जुड़वाँ बच्चे होते हैं तो तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ देय होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से एक लड़की और दूसरे प्रसव से केवल दो जुड़वाँ लड़कियाँ हैं, तो ऐसी स्थिति में ही इसका लाभ तीनों लड़कियों को मिलेगा।
  6. यदि किसी व्यक्ति ने किसी अनाथ बच्ची को गोद लिया है तो, परिवार की जैविक संताने एवं गोद ली गई संतान को मिलाकर अधिकतम दो बालिकाओं को योजना का लाभ दिया जायेगा।

आवेदन की प्रक्रिया:-

आनलाइन-
  1. सबसे पहले आवेदकों को महिला एवं बाल विकास विभाग की MKSY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. होम पेज पर Citizen Service Portal विकल्प पर क्लिक करें।
  3. विकल्प पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा।
  4. इस पेज पर आवेदकों को सहमति का विकल्प दिखाई देगा। वहां ‘मैं सहमत हूं’ पर टिक मार्क होगा और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलेगा जिस पर आवेदकों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा।
  5. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ओटीपी दर्ज करके सत्यापित करना होगा। सत्यापन के बाद पंजीकरण किया जाएगा।
  6. सफल पंजीकरण के बाद यूजर आईडी मोबाइल फोन पर प्राप्त होगी।
  7. लॉगइन करने के बाद आवेदकों को लड़की का रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा
  8. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें.
  9. सबमिट करें।
आफलाइन-

आवेदक जो आनलाइन आवेदन करने में सक्षम नही हैं, उनके लिए प्रदेश सरकार द्वारा आफलाइन आवेदन करने की भी सुविधा प्रदान की गई है।

  1. आफलाइन आवेदन खण्ड विकास अधिकारी/एस0डी0एम0/जिला परिविक्षा अधिकारी/उप मुख्य परिविक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जा सकेंगें। उक्त अधिकारी आफलाइन मोड से प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को परिविक्षा अधिकारी को आनलाइन अग्रसारित करने हेतु प्रेषित करेंगें.
  2. विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्राप्त किये गये आफलाइन लाइन आवेदन पत्रों को जिला परिविक्षा अधिकारी द्वारा जनपद की लागइन आईडी से आनलाइन अपलोड किया जायेगा। तत्पश्चात आफलाइन माोड से भरे गये आवेदनों के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही आनलाइन ही की जायेगी।
  3. डाक द्वारा भेजे गये आवेदन किसी भी दशा मे स्वीकार नही किये जायेंगें।
  4. आवेदन फार्म खण्ड विकास अधिकारी/एस0डी0एम0/जिला परिविक्षा अधिकारी/उप मुख्य परिविक्षा अधिकारी  कार्यालय/विभागीय वेबसाइट/कन्या सुमंगला योजना पोर्टल से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकतें हैं.

अनिवार्य दस्तावेज:-

चरण-1
  1. बच्ची का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो।
  2. आवेदक के साथ बालिका का संयुक्त फोटो।
  3. निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र।
  4. जन्म प्रमाणपत्र.
चरण-2
  1. बच्ची का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो।
  2. आवेदक के साथ बालिका का संयुक्त फोटो।
  3. निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र।
  4. टीकाकरण कार्ड।
चरण-3
  1. बच्ची का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो।
  2. आवेदक के साथ बालिका का संयुक्त फोटो।
  3. निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र।
  4. कक्षा 1 के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र.
  5. आधार कार्ड की स्कैन की हुई कॉपी (वैकल्पिक)।
चरण-4
  1. बच्ची का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो।
  2. आवेदक के साथ बालिका का संयुक्त फोटो।
  3. निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र।
  4. कक्षा 6 के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र.
  5. आधार कार्ड की स्कैन की हुई कॉपी (वैकल्पिक)।
चरण-5
  1. बच्ची का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो।
  2. आवेदक के साथ बालिका का संयुक्त फोटो।
  3. निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र।
  4. कक्षा 9के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र.
  5. आधार कार्ड की स्कैन की हुई कॉपी (वैकल्पिक)।
चरण-6
  1. बच्ची का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो।
  2. आवेदक के साथ बालिका का संयुक्त फोटो।
  3. निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र।
  4. 10वीं/12वीं प्रमाणपत्र/मार्कशीट।
  5. संस्थान की आईडी.
  6. डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश शुल्क रसीद।
  7. आधार कार्ड की स्कैन की हुई कॉपी (वैकल्पिक)।

महत्वपूर्ण लिंक कन्या सुमंगला योजना-2023

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FAQ

Q. कन्या सुमंगला योजना के लिए क्या पात्रता है ?

Ans. लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/बिजली/टेलीफोन बिल मान्य होगा।

Q. कन्या सुमंगला योजना मे कितनी धनराशि दी जायेगी ?

Ans. इस योजना के तहत अब 25000 रूपये की राशि दी जायेगी।

Q. कन्या सुमंगला योजना में आवेदन कैसे किया जा सकता है?

Ans. इस योजना में आवेदन आनलाइन एवं आफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।

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