यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 ,UP Mukhaymantri Krishak Durghatna kalyan Yojna 2024,मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024, ऑनलाइन आवेदन पत्र, कब शुरू हुई, शासनादेश, फॉर्म, पीडीएफ, लाभार्थी, पात्रता, दस्तावेज, हेल्पलाइन नंबर, (Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana in Hindi) (Online, Form PDF, Download, Application, Eligibility, Documents, Helpline Number)
यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024, दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते है हमारे देश का किसान अपनी फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक कितनी जीतोड़ मेहनत करता है। चाहे गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो हमारे देश का किसान हर मौसम से लड़ते हुए बहुत मेहनत से फसल को घर तक ले आता है। इस दौरान ठंड से या बिजली गिरने से कभी कभी किसानो की मौत भी हो जाती है। इस तरह असामयिक मौत या दुर्घटना से हो जाने से किसान परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इस दौरान किसानों की मदद को कोई भी आगे नही आता है। इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 की शुरुआत की है। UP Mukhamantri Krishak Durghatna kalyan Yojna 2024 माध्यम से असामयिक किसान की मौत होती है तो उस 5 लाख रू0 तक की आर्थिक सहायता की जायेगी। और यदि किसान 60 प्रतिशत से अधिक विकलांग होता है तो उस 2 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 के कुछ विशेष बिन्दुः
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा |
उद्देश्य | राज्य के किसानो की आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आफिशियल वेबसाइट | https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ |
टाल फ्री नंबर | 0522-2304706 |
UP Mukhamantri Krishak Durghatna kalyan Yojna 2024:
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु यूपी मुख्यंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा 2019 में शुरू की गई थी और जनवरी 2020 में इसे कैबिनेट की मंजूरी दी गई थी ।इस योजना का संचालन जिले के जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा ।मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 के अंतर्गत जो किसान 14 सितंबर 2019 के बाद किसी दुर्घटना में शिकार हुए हैं ,उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2024 के द्वारा प्रदेश के लगभग 2 करोड़ किसानों की सहायता करने का लक्ष्य रखा गया है। अतः यदि आप इस योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहतें हैं तो इस आर्टिकल ध्यानपूर्वक पूरा पढे़।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य:
जैसा कि आप सभी पाठकगण को मालूम है कि किसानों कीआजीविका का एकमात्र साधन कृषि ही है ल,अगर किसी किसान की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है यह वहशारीरिक रूप सेअक्षम हो जाता है जिसके कारण वह कृषि करने लायक नहीं रह जाता तो उसके परिवार की जीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं बचता है ।इसी समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है । यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 के तहत यदि किसी किसान की दुर्घटनावश असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹500000 तक का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।और यदि किसान की मृत्यु नहीं होती है फिर भी वह 60% से अधिक विकलांग होता है तो उसेआर्थिक सहायता के रूप में ₹200000 प्रदान किए जाएंगे । इस योजना के तहत राज्य के सभी किसानों को शामिल किया जाएगा ।यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 में आकास्मिक मृत्यु/ विकलांगता से पीड़ित सभी किसानों को मुआवजा राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की पात्राताः
- इस योजना का लाभ उन्ही किसानों दिया जायेगा जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं।
- इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं, जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के मध्य हो।
- भुलेख निर्गत खतौनी में दर्ज खातेदार/सह खातेदार जो दुर्घटनावश मृत्यु अथवा विकलांगता के शिकार हुए हों उनके माता-पिता, पत्नी, पुत्र-पुत्री, पुत्रवधू, पौत्र-पौत्री जिनकी आय का जरिया खातेदार/सहखातेदार में दर्ज कृषिभूमि से चलता हो इस योजना के लिए पात्र होंगें।
- ऐसे किसान जिनकी पास खुद की जमीन नही है किन्तु वर बटाई अथवा पट्टे की भूमि लेकर खेती करतें हैं उन्हे अथवा उनके आश्रितों को भी योजना का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आवेदन हो करने हेतु प्रमुख दस्तावेजः
- तहसील से प्राप्त खतौनी की प्रमाणित प्रति।
- रजिस्टर्ड निजी पट्टेदार हेतु प्रस्तर् 3(क) के अनुसार पट्टे की प्रमाणित प्रति
- बटाईदार हेतु प्रस्तर् 3(ख) के अनुसार कोई एक प्रमाण पत्र
- मृतक/विकलांग व्यक्ति की आयु का प्रमाण
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- मृतक/विकलांग निवास का प्रमाण
- मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा जहां पर पोस्टमार्टम संभव नहीं है वहां पर पंचनामा
- दिव्यांग का की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- मृतक के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में किस प्रकार की दुर्धटना पर लाभ प्राप्त होगाः
- सांप अथवा अन्य जीव-जंतु व जानवर के काटने, मारने व आक्रमण की स्थिति में।
- आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने से होने वाली दुर्घटना की स्थिति में।
- हत्या ,आतंकवादी हमला ,लूट , डकैती , मारपीट में हुई वाली दुर्घटना
- समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने से
- रेल ,सड़क और हवाई यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटना
- आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने, दबने व मकान गिरने से होने वाली क्षति के कारण
- आकाश से बिजली गिरने , आग लगने , बाढ़ आदि में होने वाली दुर्घटना की स्थिति में।
- सीवर चैंबर में गिरने से होने वाली दुर्घटना की स्थिति में।ॉ
Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2024 में दी जाने वाली सहायता धनराशिः
- दोनों हाथ या दोनों पैर अथवा दोनों आंख की क्षति होने पर – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जायेगी।
- एक हाथ तथा पैर की क्षति होने पर – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जायेगी।
- एक आंख ,एक हाथ अथवा एक पैर की क्षति होने की स्थिति में – 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जायेगी।
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता होने पर – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जायेगी।
- स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम – 50 प्रतिशत
- ऐसी स्थायी विकलांगता जो 25 % से अधिक है लेकिन 50 % से कम – 25 प्रतिशत
मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:
- सर्वप्रथम आपको आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र में दिये गये विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, स्थायी पता, दुर्घटना का कारण इत्यादि को सही सही भरना होगा।
- सम्पूर्ण भरे गये आवेदन के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज को अटैच करें।
- आवेदन पत्र को दो प्रतियों मूल प्रति एवं छाया प्रति अधिकतम डेढ़ माह (45) दिन के अन्दर अपने तहसील जमा करना होगा।
- आवेदन की अधिकतम तिथि को अपरिहार्य परिस्थिति में जिलाधिकारी 1 माह के लिए बढ़ा सकता है।
- ढाई माह (75) दिन के पश्चात प्राप्तआवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नही किये जायेंगें।
- आवेदन पत्र एवं सम्पूर्ण शासना देश इस लिक (आवेदन पत्र एवं सम्पूर्ण शासना) से डाउनलोड किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:
- आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट ई-जिला पर जाना होगा।
- होमपेज पर पंजीकृत उपयोगकर्ता लागिन पर जायें।
- किसानों को पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- जो किसान पहले से पंजीकृत नही हैं उन्हे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक कर सर्वप्रथम पंजीकरण करना होगा।
- अब लागिन करें और कृषि विभाग के सेवा अनुभाग में माननीय मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना में आवेदन पत्र पर क्लिक करें.
- अगले पेज पर योजना से सम्बन्धित अप्लीकेशन फार्म खुल जायेगा।
- अप्लीकेशन फार्म में पूछी गई सारी जानकारियां भरें ,जैसे दावेदार का पता, दुर्घटना का कारण, व्यवसाय, दुर्घटना पीड़ित का विवरण।
- सभी आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करें।
- और अंत आवेदन पत्र को सबमिट करें।
- इस प्रकार आप आनलाईन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकतें हैं।
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